*सुचना आयोग के अधिनियम को अधिक प्रभावशाली बनाने की आवश्यकता है।*
*पोलीस की कि आवाज*न्युज नेटवर्क संपादिकीय वार्ता-राज्य एवं केन्द्रीय सरकारके दप्तोरोमे हो रहे भ्रष्टाचारोंकोओ ध्यान मे रखते हुये और शासकीय कार्यालयोंके कामकाज में पारदर्शकता लाने के लिए राज्य एवं केन्द्र सरकारने *सुचना के अधिनीयम*को अधिक प्रभावशाली सक्षम बनाना चाहिये।
ऐसा प्रभावशाली कानुन बननेसे प्रशासन एवं जनता का विश्वास बना रहेगा।
महाराष्ट्र एवं केन्द्र सरकारका *सुचना का अधिकार ,अधिनीयम,2005 के द्वारा, जनसुचना अधिकारी मार्गदर्शन, सुप्रीम कोर्ट के आदेश, शासकीय परिपत्रक, सुचना मांगनेकि जरुरी दस्तावेज यह जनसुचना अधिकारी ने लेनी चाहिये।
बहुतसे राज्य के शासकीय दप्तोरोमे आवेदक/अपिलार्थी को जानकारी अधिकारी ओंद्वारा नहीं मिलती यह शिकायत मा.उद्वव जी ठाकरे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य एवं राज्य सुचना आयोग नागपूर//मुंबई को RTI प्रतिनिधी द्वारा होनेवाली है।
चीफ एडीटर(पोलीस कि आवाज)
राजेश ऊके



